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नगर में निषेधाज्ञा लागू, तेज लाईटिंग, आतिशबाजी और डीजे पर प्रतिबन्ध

नसीराबाद ( योगेन्द्र बुलचन्दानी ) उपखंड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट देवी लाल यादव ने सीमा पर तनाव के हालात मद्देनजर नगर में आगामी आदेश तक नगर में निषेधाज्ञा लागू किए जाने के आदेश जारी किए हैं उप जिला मजिस्ट्रेट देवी लाल यादव द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि क्षेत्र में विभिन्न होटलों मैरिज गार्डेन, वैवाहिकस्थलों, मंदिरो और निजी व सार्वजानिक स्थानों पर कार्यक्रमों के दौरान रात में तेज लाईटिंग, आतिशबाजी और तेज ध्वनि के डीजे का उपयोग किया जाता है, उप जिला मजिस्ट्रेट यादव ने बताया कि नसीराबाद छावनी एक संवेदनशील क्षेत्र है तथा यहां आकस्मिक रूप से कभी भी ब्लेक आऊट की आवश्यकता पड़ सकती है, इस लिऐ उक्त बिन्दुओं के मद्देनजर आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नसीराबाद छावनी क्षेत्र और इसकी सीमाओं के 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की जाती है, निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र में तेज लाईटिंग, आतिशबाजी, तेज ध्वनि डीजे आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, आदेशों की अवहेलना करने पर उल्लंघन करता के विरूद्ध धारा 223के तहत दंडित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी

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