Logo
ब्रेकिंग
ग्रामीण पत्रकार समिति की ग्राम रामसर में उपखंड स्तरीय बैठक आयोजित सतीश वर्मा अजमेर जिला कांग्रेस ओबीसी के प्रकोष्ठ अध्यक्ष नियुक्त सिल्वर कान्वेंट स्कूल में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ छावनी परिषद के लम्बित चल रहे विकास कार्य जल्दी ही शुरू होंगे उपखण्ड अधिकारी यादव ने नसीराबाद नगरपालिका कार्यालय का किया औचक निरीक्षण प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जयपुर में आयोजित प्रदर्शन में अजमेर उत्तर के कांग्रेस जन भी हुए शामिल आज बिजली बंद रहेगी सर्व ब्राह्मण महा सभा का प्रतिभा सम्मान एवम शपथ ग्रहण समारोह 22को पण्डित कैलाश शर्मा ज्योतिष भास्कर अलंकरण तथा लाईफ टाईम एचीवमेंट एवार्ड से नवाजे गए श्रीनगर में 9 दिवसीय श्री मद भागवत कथा कल से

नगर निगम द्वारा अपने किरायेदारो को अतिक्रमणकारी बताकर 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर आक्रोश। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ द्वारा किरायेदारो के पक्ष जिला प्रशासन से उचित स्थान की मांग

 

अजमेर : (भारत भूमि) – निगम अजमेर के द्वारा अपने चार किरायेदार केबिन संचालको को पत्र संख्या ननिअ/आरओ(ओआर)/1049 दिनांक 30 अगस्त 2024 के माध्यम से महावीर सर्किल स्थित केबिनों को 24 घंटे के अन्तर्गत हटाने को नोटिस प्रदान किये जाने के सम्बंध में केबिन संचालको ने श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियो अध्यक्ष महेन्द्र बंसल और महासचिव रमेश लालवानी को बताया कि नगर निगम द्वारा नोटिस के माध्यम से अपना अपना अतिक्रमण 24 घंटे में हटा लेने के निर्देश जारी किये गये है।इस सम्बंध में यह महासंघ को चारो किरायेदारो ने बताया कि वर्णित केबिने अतिक्रमण की श्रेणी में नही आती है। उपरोक्त वर्णित केबिने नगर निगम के अलाटमेन्ट पत्र संख्या आरओ/तहबाजारी/10644 दिनांक 26मई 1967 के द्वारा (नगर परिषद अजमेर) वर्तमान नगर निगम अजमेर द्वारा वैधानिक तरीके से ही अलाट की गई है।नगर परिषद-नगर निगम अजमेर की रसीद संख्या 1695 दिनांक 11मई 1988 रूपये 11/-नाम परिवर्तन किया गया है। रसीद संख्या 40 पुस्तक संख्या 47 दिनांक 12 मई 1988 रूपये पांच सौ अमानत राशि भी जमा की गई है। सरकार नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकारण के अजमेर में अनेक किरायेदार और लीज होल्डर है जिनका किराया भी नही लिया जा रहा है और लीज अवधि भी नही बड़ाई जा रही है। इसलिए महासंघ की जिला प्रशासन से मांग है कि इस सम्बंध में सबके साथ एक समान ही नीति अपनाई जाये। नगर निगम जिला प्रशासन की उचित नीति नही होने के कारण इनसे किराया नही लिया जा रहा है। वर्ष 2014 तक इनके द्वारा नियमानुसार नगर निगम को किराया जमा करवाया जाता रहा है। इसलिए यह चारो केबिनों के संचालक अतिक्रमणकारी की श्रेणी में नही आते है। यदि जिला प्रशासन अति आवश्यक समझता है कि इन केबिनो को वर्तमान स्थान से स्थान परिवर्तन करना आवश्यक है तो इन केबिनों के किरायेदारो संचालको को वर्तमान स्थान के आस पास ही कोई उचित स्थान प्रदान करके इनका रोजगार नही छीना जाये। महासंघ के पदाधिकारियो का कहना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी की लोक कल्याणकारी सरकार की मंशा के अनुसार सरकार इन चारो केबिन संचालको नगर निगम के किरायेदारो को आस पास ही उचित स्थान प्रदान करने के आदेश जारी करे। पत्रकार वार्ता में महासंघ के अध्यक्ष महेन्द्र बंसल,संस्थापक व महासचिव रमेश लालवानी, लेखराज बच्चानी, राजू भाई, गोपाल बंजारा, रणवीर सैनी, जनक मूलानी सहित अन्य उपस्थित थे।

उत्तर छोड़ दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा।