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अजमेर कोर्ट में जिला कलक्टर व नगर निगम का जवाब बंद, 100 दिन तक जवाब नहीं देने पर स्ट्रीट वेंडर्स की राह हुई आसान

भारत भूमि (सम्पादक – प्रदीप टिक्यानी) अजमेर : आनासागर चौपाटी के स्ट्रीट वेंडर्स मामले में जिला कलक्टर व नगर निगम की ओर से 100 दिन तक अदालत में जवाब पेश नहीं किए जाने पर सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नगर उत्तर अजमेर की न्यायाधीश कोमल भाटी ने दोनों का जवाब बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मामले में पूर्व लोक अभियोजक विवेक पाराशर व वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव रोहिल्ला स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से पैरवी कर रहे हैं। पाराशर ने बताया कि राधाकिशन व अन्य कुल 32 स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से दायर याचिका में अदालत पहले ही स्थगन आदेश पारित कर चुकी है, जिससे वेंडर्स को रोजगार जारी रखने में राहत मिली हुई है। अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 25 जून 2025 को ही जिला कलक्टर व नगर निगम को नोटिस तामिल हो चुके थे, बावजूद इसके 90 दिन की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, न ही किसी कारण का उल्लेख किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जवाब बंद करने का आदेश पारित किया है। इससे पहले नगर निगम द्वारा दायर आठ अलग-अलग प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुके हैं। अब जवाब बंद होने से स्ट्रीट वेंडर्स के पक्ष में मामला और मजबूत होता नजर आ रहा है। अदालत ने प्रकरण की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2025 के लिए निर्धारित की है।

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