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छावनी परिषद ने ऑडियो जारी कर और मुनादी कर नगर के दुकानदारों और मकान मालिकों को चेताया, सहयोग की अपील की

 

चार पहिया वाहनों की पार्किंग निर्धारित स्थान पर करने का किया आह्वान 

नसीराबाद ( योगेन्द्र बुलचन्दानी ) छावनी परिषद प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक सूचना डाल कर एक तरफ नगर वासियों और व्यापारियों को विश्वास में ले लिया है वहीं छावनी परिषद के कर्मचारियों द्वारा भी बाजारों में घूम घूम कर दुकानदारों और मकान मालिकों से समझाइश करते हुए हिदायत दी जारही है जिसके चलते द्रुत गति से बाजार से अवैध कब्जे हटाने का काम जारी है और बाजार का नया स्वरूप दिखाई देने लगा है।छावनी प्रशासन द्वारा नगर के. दुकानदारों एवं व्यापारियों के लिए सूचना जारी की गई है जिसके मुताबिक छावनी क्षेत्र, के लोगों को बताया गया है कि नसीराबाद में स्थित दुकानदारों और व्यापारियों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों / दुकानों के ऊपर लगे टीन शेड, छज्जे को अधिकतम 2.5 से 3 फिट तक ही रखें, और दुकानों के बाहर बनाए गए प्लेटफॉर्म / चबूतरे को इस प्रकार रखें कि नाली ढकी रह सके। साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि नालियों के ऊपर बने चबूतरों पर चैम्बर (ढक्कन) लगाया जाए, जिससे सफाई व्यवस्था में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो।उपरोक्त दिशा निर्देशों कि पालना कर दिनांक 20 जुलाई, 2025 तक स्वयं के स्तर पर अवैध कब्जे हटा लेने की अपील की गई है साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि, छावनी परिषद के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर छावनी परिषद द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।इसके अतिरिक्त, जिन व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के आगे फुटपाथ पर अव्यवस्थित रूप से सामान रखकर अतिक्रमण किया गया है, उनसे भीउसे स्वयं हटा लेंने को कहा गया है साथ ही नगर के आम नागरिकों से यह अपील की गई है कि नगर के सौंदर्यकरण एवं सुव्यवस्थित विकास की दिशा में छावनी परिषद द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम को सहयोग प्रदान करें ताकि नगर का समुचित विकास कराया जा सके , इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि निर्धारित समयावधि में टीन शेड / छज्जा अथवा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो छावनी परिषद द्वारा स्वयं के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित व्यापारी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी ।

चार पहिया वाहन मालिकों के लिए सूचना :-

छावनी परिषद, नसीराबाद क्षेत्र में आने वाले सभी चार पहिया वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने वाहनों को केवल छावनी परिषद द्वारा निर्धारित एवं आवंटित पार्किंग स्थलों पर ही व्यवस्थित रूप से खड़ा करें । विशेष रूप से, डी.ए.वी. स्कूल के बाहर, मैदान में अथवा मुख्य सड़कों पर वाहन पार्क करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि दिनांक 20 जुलाई, 2025 के बाद नियमों का पालन नहीं किया गया, तो परिषद द्वारा जुर्माना लगाने और वाहन जप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी ।

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